बिहार मंत्रिमंडल ने 36 प्रस्तावों को दी मंजूरी, थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए कोष, 5 हजार नए पद, और पर्यटन व फिल्म उद्योग के लिए अहम फैसले

Bihar News : सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने 36 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी। इनमें पांच डॉक्टरों की बर्खास्तगी पर मुहर लगी तो करीब पांच हजार नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली। सड़क परिवहन और थैलीसीमिया पीड़ितों पर अहम फैसले हुए।

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने पर्यटन और फिल्म उद्योग के लिए नए प्रावधान लाए हैं। इसके साथ ही उद्योग विभाग से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में जहां पांच चिकित्सकों की बर्खास्तगी पर मुहर लगाई गई, वहीं करीब पांच हजार नए पदों की स्वीकृति भी दी गई। सरकार ने एक बड़े निर्णय के तहत थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए अलग कोष बनाने का फैसला लिया है, ताकि इनका इलाज जल्द और आसानी से हो सके। एक अहम फैसले में पटना स्थित जैविक उद्यान की टॉय ट्रेन को बनाने-चलाने की जिम्मेदारी रेलवे को देने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग को नेशनल हाइवे तक पर स्पीड गवर्नर लगाने का अधिकार दिया है। आइए, जानते हैं एक-एक फैसले को. मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ. एस. सिद्धार्थ ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 को स्वीकृति दी है। इसी तरह, संजय गाँधी जैविक उद्यान पटना की बंद पड़ी टॉय ट्रेन को 988.60 लाख रुपये की लागत पर दानापुर रेल मंडल के माध्यम से पुनः संचालित करने का काम पूर्व मध्य रेलवे के  दानापुर रेल मंडल से कराने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे/बेड एण्ड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को भी स्वीकृति किया है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पीएमसीएच) पटना को 5462 शय्या वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अब यहां राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप संस्थान के कुल 29 अनुपयोगी पदों को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह उपयोगी 4315 नए पदों का सृजन होगा। मंत्रिपरिषद् ने इसकी स्वीकृति दी। इसी तरह, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के अन्तर्गत टंकक सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों की जगह उतने ही आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद को सृजन करने की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक (लेवल-2) के 102 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। यह सभी नए पद होंगे। परिवहन विभाग के तहत ही तीन अतिरिक्त मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण हेतु अध्यक्ष, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, उच्चवर्गीय लिपिक, निम्न वर्गीय लिपिक एवं आशुलिपिक के तीन-तीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के अन्तर्गत मंगलवार को एक अहम फैसला हुआ। राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय उच्च मार्ग, पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न सड़कों, नगर निकाय अंतर्गत सड़कों पर वाहनों के तीव्र गति के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित करने का फैसला किया गया। गति सीमा का निर्धारण परिवहन विभाग करेगा। इसके लिए एक कमिटी गठित की जाएगी। प्रधान सचिव परिवहन की अध्यक्षता में गठित इस कमिटी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे।

स्वास्थ्य विभाग एवं क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज (सीएमसी) वेल्लोर, तामिलनाडु संयुक्त रूप से बिहार के बच्चों (12 वर्ष तथा उस से कम आयु) में बीटा थेलेसिमिया मेजर का निरोधात्मक उपचार बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कराएगा। अबतक इसके लिए सरकारी मदद की प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान उपलब्ध कराने हेतु एक नई योजना मुख्यमंत्री बाल थेलेसिमिया योजना की स्वीकृति दी गई है। इसमें प्रति बच्चा 15 लाख रुपये तक के व्यय पर राज्य सरकार चिकित्सा करवाएगी। मां वैष्णो देवी सेवा समिति की ओर से राज्य के समाजसेवियों का दल लगातार मुख्यमंत्री के लोक संवाद में इस मुद्दे पर अपील कर रहा था।

सदर अस्पताल, औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी रहते जुलाई 2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डॉ. संजय कुमार को बर्खास्त किया गया। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताराबाड़ी, अररिया के चिकित्सा पदाधिकारी रहते 14 सितंबर 2020 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डॉ. संतोष कुमार को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरैयाबरियारपुर, बेगूसराय के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी रहते दो नवंबर 2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डॉ. अकबर मसाहिदी को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमदाबाद, कटिहार के चिकित्सा पदाधिकारी रहते 18 अक्टूबर 2019 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में डॉ. गुप्ता सुषमा संजय को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दनियावाँ, पटना के निलंबित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नौशाद अली को संस्थागत चिकित्सा पदाधिकारी एवं कर्मियों के भविष्य निधि एवं अन्य मद से राशि की निकासी कर भुगतान नहीं करने एवं वित्तीय कार्य में शिथिलता बरतने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत सुपौल जिलान्तर्गत निर्मली अनुमंडल में प्रस्तावित उपकारा के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्राक्कलन/प्रस्ताव के आलोक में अनुमानित लागत 39,43,35,000 की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूँजी एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई। खेल विभाग के अन्तर्गत पाटलिपुत्र खेल परिसर, कंकड़बाग, पटना के उत्तर में स्थित 1.6 एकड़ अव्यवहृत भूखण्ड को बिहार राज्य आवास बोर्ड पटना द्वारा खेल विभाग को हस्तांतरित करने के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत निवेश आयुक्त, मुम्बई कार्यालय की स्थापना का वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना मद से गैर-योजना मद में हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी गड़बड़ी की सूचना देने वालों को पुरस्कार देने की योजना की स्वीकृति दी गई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत 05 अदद 132 केवी संचरण लाइनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के तहत रिकंडक्टरिंग करने हेतु कुल 254.71 करोड़ रुपये की नई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के क्षेत्राधीन ही कार्यरत 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों के क्षमता विस्तारीकरण हेतु 10 अदद 50 एमवीए एवं पांच अदद 80 एमवीए 132/33 केवी पावर ट्रान्सफॉर्मर स्थापित करने हेतु कुल 123.44 करोड़ रुपये की नई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। 12 अदद 132 केवी संचरण लाइन के डबल सर्किट टावर पर द्वितीय सर्किट स्ट्रिंगिंग करने एवं संबंधित 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों में 12 अदद 132 केवी लाईन ‘बे’ के निर्माण हेतु कुल 147.73 करोड़ रुपये की नई योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। सात निश्चय कार्यक्रम अन्तर्गत जमुई जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई के परिसर में अतिरिक्त 300 बेड का एक बालक छात्रावास, 250 बेड का एक बालिका छात्रावास, गेस्ट हाऊस/प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक के लिए भवन, सहायक प्राध्यापक के लिए स्टूडियो अपार्टमेंट तथा 500 क्षमता का ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 7261.14 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन 58,003 ग्रामीण वार्डों में निर्मित 70157 जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु एक लाख आठ हजार तीन सौ बहत्तर रुपये प्रति जलापूर्ति योजना प्रति वर्ष की मानक दर से पांच वर्षों तक संचालन, मरम्मति एवं सम्पोषण हेतु कुल 361145.33 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत शेष 12500 लक्ष्य की प्राप्ति हेतु योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 तक विस्तारित करने एवं शेष लक्ष्य की प्राप्ति पूर्व से स्वीकृत इस योजना की राशि से ही किए जाने की स्वीकृति दी गई

प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाए जाने के बाद उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति के रूप में नियुक्त करने तथा अतिरिक्त कार्यपालक पदाधिकारी को प्रशासनिक स्वीकृति की शक्तियां देने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश के मद्देनजर बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विधानमंडल के सदस्यों/राज्य के सरकारी पदाधिकारियों /कर्मियों (न्यायिक सेवा सहित) के आश्रितों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु आश्रितों की परिभाषा/उम्र सीमा /आश्रित की आय के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (गठन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम-7, नियम-8 एवं नियम-15 (प) को में बदलाव की स्वीकृति दी गई। बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई। योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) के अन्तर्गत बिहार अवर सांख्यिकी संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2024 की स्वीकृति दी गई। जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में कल्याण व्यवस्थापक के पदों पर भूतपूर्व सैनिक की भर्ती के संबंध में कल्याण व्यवस्थापक संवर्ग नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई

वाणिज्य-कर विभाग के अन्तर्गत राज्य के पेट्रोल एवं डीजल के रिटेल आउटलेट को वैट अधिनियम के अंतर्गत त्रैमासिक विवरणियों की दाखिला से विमुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक, उप निदेशक एवं अपर निदेशक के प्रोन्नति के पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति करने का निर्णय संबंधी संकल्प  संख्या-5808 दिनांक 25.11.2022 को संशोधित करने एवं प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद एवं उप निदेशक (खनिज विकास) के 01 पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा- सादिकपुरयोगी, थाना नं०-09, खाता सं०-76, खेसरा सं०-304, रकबा-0.0318 एकड़ भूमि पर पटना मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल एक करोड़ छप्पन लाख सैंतालीस हजार नौ सौ पचासी रुपये के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

 

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