सांगला में लागू होगा वन अधिकार अधिनियम 2006, जनजातीय जिलों को मिलेगा लाभ: मंत्री जगत सिंह नेगी

कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

पंचायत नाको में 31 लाख 15 हजार रुपये से बनने वाले स्पैन का किया शिलान्यास

संवाद न्यूज एजेंसी

सांगला (किन्नौर) प्रदेश सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 को जनजातीय जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू करेगी, ताकि लघु एवं उपेक्षित वर्गों को लाभ मिल सके। यह बात राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने पूह खंड की नाको पंचायत में आयोजित जनसभा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी समयबद्ध सीमा में कार्य नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायत में आयोजित होने वाली ग्राम सभा को वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत जमीन प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम सभा में 50 प्रतिशत की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जिसमें 10 प्रतिशत महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है। उन्होंने बताया की वन अधिकार नियम की जानकारी लोग इंटरनेट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूर्व राजस्व मंत्री ने पूह विकास खंड की ग्राम पंचायत नाको में मंगजा से सवोचे गांव के लिए 31 लाख 15 हजार रुपये की राशि से बनने वाले स्पैन का शिलान्यास किया। उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं और सभी उचित मांगों के त्वरित समाधान के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम पूह विनय मोदी, किनफेड अध्यक्ष चंद्र गोपाल नेगी, नाको पंचायत प्रधान आशा देवी, कांगेस जिला सचिव निर्मल नेगी, पूह कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रेम नेगी, हांगरंग घाटी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष डेमडुल नेगी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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