पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश से चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद, 3 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश

पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में तीन दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। यह आदेश पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का है। शहर में 2025-26 के लिए शराब के ठेकों की टेंडर प्रक्रिया के विवाद को लेकर दाखिल तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। 3 अप्रैल तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। ऐसे में अब पुराने ठेके 31 मार्च को बंद हो जाएंगे और नए 3 अप्रैल तक नहीं खोले जा सकेंगे।

कोर्ट ने कहा कि शराब लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, सप्लाई का इंतजार किया जा सकता है। याची पक्ष ने कहा कि इस टेंडर के तहत 97 में से 87 दुकानें केवल एक परिवार व उसके करीबियों को दी गईं, जो अलग-अलग फर्मों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम से बोली लगा रहे थे। याचिका में यह आरोप लगाया गया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी। याची ने कहा कि नीति के तहत किसी भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी को 10 से अधिक दुकानें हासिल करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा एकाधिकार को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन प्रशासन ने इसको नजरअंदाज कर कुछ व्यक्तियों को अपने परिवार, सहयोगियों और कर्मचारियों के माध्यम से दुकानें हासिल करने दी, जिससे शराब व्यापार पर उनका असामान्य नियंत्रण हो गया।

याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि पूरी टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी और इसे निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं किया गया। आबकारी नीति का मूल उद्देश्य शराब की दुकानों के उचित वितरण को सुनिश्चित करना और किसी एक समूह का प्रभुत्व रोकना था, लेकिन इस टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियां साफ नजर आईं।

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