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महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टे दिया

सुप्रीम कोर्ट में आज उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में राज्य महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के लिए दाखिल विशेष अनुग्रह याचिका (SLP) पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट नैनीताल के फैसले पर स्टे लगा दिया है।

 सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीएम ने किया स्वागत

वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने हाईकोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की थी।

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

बता दें कि प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य की महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों पर रोक लगा दी थी। अदालत की रोक के बाद प्रदेश सरकार पर क्षैतिज आरक्षण को बनाए रखने के लिए दबाव बन गया था।

महिला क्षैतिज आरक्षण अध्यादेश को सीएम की मंजूरी

महिला क्षैतिज आरक्षण के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने पर सहमति दी थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कार्मिक व सतर्कता विभाग ने प्रस्ताव विधायी को भेज दिया है। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी से पहले अध्यादेश लाने से पैरवी को मजबूती मिल सकती थी। मौजूदा स्थिति में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में क्षैतिज आरक्षण वाले शासनादेशों के लिए पैरवी करेगी।

हाईकोर्ट नैनीताल
हाईकोर्ट नैनीताल

 

 

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