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झारखंड की विधवा पुनर्विवाह योजना: रांची में आया पहला आवेदन

रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत रांची जिले में पहला आवेदन मिला है। कांके प्रखंड की एक महिला ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन किया है।

आवेदन प्राप्त होने के बाद जिला प्रशासन ने जरूरी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं, जिससे पात्र महिला को योजना का लाभ मिल सके। इस योजना के अंतर्गत पुनर्विवाह करने वाली महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा ₹2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पिछले वर्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस योजना की शुरुआत की थी। योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक सहारा देना है, जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं और समाजिक चुनौतियों का सामना करती हैं। इससे समाज में सकारात्मक सोच को बल मिलेगा और विधवा महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

इस योजना का लाभ कैसे उठाएं?

इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:

  1. आवेदिका झारखंड राज्य की निवासी होनी चाहिए।
  2. आयु विवाह योग्य होनी चाहिए।
  3. पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जमा करनी होगी।
  4. पुनर्विवाह का विवाह निबंधन प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  5. पुनर्विवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा।
  6. आवेदिका आयकर दाता, पेंशनधारी या सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए।

 

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