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सुपौल परिवार न्यायालय ने उदित नारायण झा पर 10 रुपए का जुर्माना लगाया, कोर्ट में गैरहाजिरी पर नाराजगी जताई

बिहार:-  सुपौल के परिवार न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण झा को 10 रुपए का जुर्माना सुनाया है। साथ ही निर्धारित तारीख पर उदित नारायण झा और उनके वकील की गैरहाजिरी को लेकर भी नाराजगी जताई है। दरअसल, रंजना नारायण झा ने सुपौल के परिवार न्यायालय में उदित नारायण झा के विरुद्ध वर्ष 2020 में परिवाद दायर किया था। सोमवार को कोर्ट में इसकी सुनवाई थी। लेकिन उदित नारायण झा और उनके वकील, दोनों ही कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने उदित नारायण झा को जवाब दाखिल करने के लिए अगली तारीख दी है।

याचिकाकर्ता के वकील अजय सिंह ने बताया कि मशहूर पार्श्व गायक उदित नारायण झा की पत्नी रंजना नारायण झा ने 2020 में अपने पति उदित नारायण झा पर अपने दाम्पत्य जीवन पुनार्थापित करने हेतु एक वाद दायर किया था। जिसकी आज अंतिम सुनवाई होनी थी। लेकिन उदित नारायण झा की तरफ से न वो खुद उपस्थित हुए और न ही जबाब दाखिल किया गया। जिसके बाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय द्वारा उदित नारायण झा को दस रुपये का दंड अधिरोपित करते हुए 28 जनवरी को जबाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी।

इधर, रंजना नारायण झा ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। उन्हें पुरा विश्वास है कि कोर्ट एक पत्नी का जो अधिकार होता है वो दिलाएगा। उन्होंने कहा कि वह उदित जी के साथ रहना चाहती है। उम्र ज्यादा हो गई है और अब वह बीमार रहती है। ऐसे में अब वह उदित जी के साथ रहना चाहती हैं। हालांकि उदित जी की ओर से केवल आश्वासन मिलता रहा है। कहा कि बार बार उदित जी गांव आते हैं तो सिर्फ कमिटमेंट करके चले जाते हैं। फोन पर भी बात होती है तो जल्द अपने साथ ले जाने का आश्वासन देते हैं। लेकिन लेकर नहीं जा रहे। मुंबई में किसी अन्य महिला के साथ रहते हैं। रंजना ने कहा कि उदित नारायण झा से उनकी शादी वर्ष 1984 में हुई है। वह उदित नारायण की पहली पत्नी हैं और उनके साथ रहने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब मैं मुंबई जाती हूं तो वहां मेरे पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। ऐसे में अब मुझे न्याय के लिए सिर्फ कोर्ट पर भरोसा रह गया है। मुझे अब कोर्ट से न्याय की उम्मीद है।

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