देहरादून कुत्तों का लाइसेंस नहीं बनवाने पर 10 हजार का चालान

देहरादून:  अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो आपको नगर निगम में उसका पंजीकरण कराना होगा। आप अगर देहरादून में रहते हैं और आपके पास भी पालतू कुत्ता है देहरादून में पालतू कुत्तों का लाइसेंस नगर निगम में अनिवार्य कर दिया है। पिछले साल नगर निगम ने पालतू कुत्तों का लाइसेंस ना बनवाने वाले लोगों के जमकर चालान काटे और इसी डर से पिछले साल देहरादून में 4 हजार लोगों ने अपने-अपने पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाया।

मगर इस बार एक बार फिर से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इस वर्ष अभी तक केवल 800 कुत्तों का पंजीकरण कराया गया है। ऐसे में नगर निगम एक बार फिर से सख्ती बरत रहा है। नगर निगम ने अब फिर से लोगों से कुत्तों का लाइसेंस नहीं बनवाने पर 10 हजार का चालान काटना शुरू कर दिया है। इन दिनों जोरों-शोरों से देहरादून में पालतू कुत्ते का लाइसेंस न बनवाने पर चालान किए जा रहे हैं।

 

लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है। बीते गुरुवार को ही दून में 28 लोगों के चालान किए गए हैं। इन लोगों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डा. दिनेश चंद्र तिवारी ने कहा कि नगर निगम की चेतावनी के बावजूद दूनवासी अपने पालतू कुत्ते का पंजीकरण नहीं करा रहे हैं।

ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस करें 

आप पालतू कुत्तों के लिए ऑनलाइन देहरादून नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस फार डाग सेक्शन में क्लिक करें। पंजीकरण फार्म भरकर पशु चिकित्सक से रैबीज से बचाने को लगने वाले टीके के लगे होने का प्रमाण-पत्र अपलोड करें। इसी के साथ जीवाणुनाशक का प्रमाण पत्र भी इसके साथ अपलोड करें। पंजीकरण के बाद नगर निगम संबंधित व्यक्ति को उसके नाम और पते वाला एक आनलाइन नंबर देगा। पंजीकरण के लिए मात्र 200 रुपये शुल्क आनलाइन जमा करना होगा और इस तरह आप घर बैठे अपने पालतू कुत्ते का लाइसेंस बनवा सकते हैं।

 

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